अब डाकघरों में पुनः नयी योजनाओं के साथ आरम्भ हुए किसान विकास पत्र

मथुरा। जिला बचत अधिकारी आर0के0 अग्रवाल ने अपनी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को पुनः डाकघरों एवं बैंकों के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि नये किसान विकास पत्र की मुख्य विशेषतायें में बताया कि रू0 1000 रू0 5000 रू0 10000 व रू0 50000 मूल्यवर्ग में उपलब्ध है। न्यूनतम जमा रू0 1000 व अधिकतम जमा करने की सीमा नहीं है। एकल धारक, संयुक्त धारक व अवयस्क के नाम क्रय किये जा सकते हॅै। निवेश करने के 8 वर्ष 4 माह पश्चात रकम दो गुना तथा ढाई वर्ष  बाद कभी भी पत्र को भुनाया जा सकता है। स्वयं अथवा एजेन्टों के माध्यम से क्रय करने की सुविधा है। नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध तथा बाद में नामांकन रदद् या नामांकन बदला जा सकता हैं। एक डाकघर से दूसरे डाकघर अथवा डाकघर से बैंक या बैंक से डाकघर ट्रांन्सफर की सुविधा है। नकद, चैक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यक से क्रय किये जा सकते है। खोने, चोरी होने अथवा नष्ट होने पर द्वितीय प्रति प्राप्त करने की सुविधा है। उन्होंने समस्त राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वह इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करे अधिक से अधिक धनराशि निवेश कराना सुनिश्चित करें। निवेशकर्ता अधिक जानकारी के लिये राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता या नजदीकी डाकघर अथवा जिला बचत कार्यालय मथुरा से सम्पर्क कर सकते है।


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