![]()
मथुरा। मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डूडा श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशों के क्रम में नगरीय निकायों में स्थित अस्वच्छ शौचालयों की सूचना दिनांक 5 फरवरी 14 तक उपलब्ध करायी जानी थी। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मिंको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवासन अधिनियम 2013 को दिसम्बर 2013 से लागू कर दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लागू कराया जाना है जिसके अनुसार ही निकायों मे अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण कर सूचना उपलब्ध करायी जानी थी जो अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी अतः उन्होंने पुनः निर्देशित किया है कि निकाय में स्थित अस्वच्छ शौचालयों की निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षित सूचना अनिवार्य रूव से एक सप्ताह के उपरान्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।






Related Items
सबकी चेहती अक्षरा जल्द देंगी GOOD NEWS