चार बार रेड लाइट पार किया तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द

नई दिल्ली। सड़क हादसे में कैबिनेट साथी गोपीनाथ मुंडे को खोने के बाद मोदी सरकार सड़क सुरक्षा नियमों के बदलाव में जुट गई है। नया मोटर वाहन कानून पहले से अधिक सख्त होगा।

 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन कानूनों के बुनियादी ढांचे में बदलाव का बीड़ा उठा लिया है। गडकरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब एक, दो बार गुनाह पर जुर्माना, तीसरे उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए और चौथे उल्लंघन पर हमेशा के लिए जब्त होगा तो लोग खुद नियम पालन करने लगेंगे।

 

योजना है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में चौराहों पर सीसीटीवी और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर यातायात नियम तोड़ने वालों के आटोमैटिक चालान का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा कदम वाहन निर्माताओं को वाहनों के इंजन और बॉडी के डिजाइन में सुधार के लिए विवश करने के लिए ट्रक-बस बॉडी कोड में बदलाव का होगा। नया कानून 15 दिनों में तैयार किया जाएगा।

 

इसके बाद मीडिया कांफ्रेंस में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मोटर वाहन कानून लाने का निर्णय किया गया है। इसके लिए छह देशों अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के संबंधित कानूनों का अध्ययन कराया जाएगा।


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