चुनाव के प्रशिक्षण में प्रशासन द्वारा नहीं की गई जलपान की व्यव्स्था

मथुरा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 सम्पन्न कराने हेतु तैनात अधिकारीयों व कर्मचारियों को अनुमन्य पारिश्रमिक के भुगतान की दरें निर्धारित की गई है। निर्धारित पारिश्रमिक के भुगतान की दरो के अनुसार सेक्टर आफिसर तथा जोनल मजिस्टेट को 1500 सौ रूपये एक मुश्त पारिश्रमिक की न्यूनतम दर से भुगतान किया जायेगा। पीठासीन अधिकारी तथा मतगणना पर्यवेक्षक को 350 रूपये प्रतिदिन तथा मतदान अधिकारी, मतगणना सहायक, विभागीय तथा अर्धशासकीय संस्थाओं के हल्के बाहन चालकों को 250 प्रतिदिन या उसके भाग के लिए पारिश्रमिक की न्यूनतम दर निर्धारित की गई है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के 150 रूपये पारिश्रमिक की न्यूनतम दर पैक्ड लंच या हलके नाश्ते हेतू निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा के अनुसार उपरोक्त निर्धारित की गई दरें पूर्वाभ्यास, मतदान सामग्री आदि प्राप्त करने तथा मतदान एंव मतगणना दिवस पर ड्यूटी करने हेतू अनुमन्य है। श्री सिन्हा के अनुसार निर्वाचन के दौरान मतदान या मतगणना कार्मिकों को पैक्ड लंच या हल्का नाश्ता 150 रूपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दर से देय होगा। यदि पैक्ड लंच देने में कठिनाई हो तो 150 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से नगद भुगतान किया जायेगा। जनपद मथुरा में मतदान कार्मिकों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण समाप्ति की ओर है। परन्तु प्रशासन द्वारा मतदान कार्मिकों के लिए पैक्ड लंच या हल्के नाश्ते की व्यवस्था ना तो प्रथम ना ही द्वितीय प्रशिक्षण में की गई है। इसकी प्रशिक्षिण ले रहे कर्मचारियों में प्रशासन की कार्यशैली की अच्छी खासी चर्चा बनी ंहुई है।


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