दिल्ली चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित

मथुरा।  उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि दिल्ली राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2015 में मतदाता दिवस 07-फरवरी-को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रो में कार्यरत ऐसे मतदाता जो दिल्ली राज्य की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया है।  उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में ऐसे मतदाताओं जिनका नाम दिल्ली राज्य की नामावली में सम्मिलित है और इस जनपद में अपनी आजीविका के संदर्भ में कार्यारत है जिसमें दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित है को दिल्ली राज्य के मतदान दिवस 07-फरवरी-2015 को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। 


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