मथुरा। जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वाद संख्या डी 20140150001175 8 सितम्बरके अन्तर्गत वादियों रनवीर सिंह पुत्र राधेश्याम, छीतर सिंह पुत्र होतीलाल, विनोद कुंमार वेदराम, बनवारी पुत्र भिक्की, पदम सिंह पुत्र मवासी, रामदयाल पुत्र छीता, संजू पुत्र रामदयाल, श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्रीर वीरेन्द्र, श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री राजू व गोपी पुत्र देवलाल समस्त निवासी गण ग्राम रदोई तहसील महावन जनपद मथुरा को सूचित किया है कि भूमि प्रबन्धक समिति रदोई तहसील महावन के मौजा रदोई में गाटा संख्या 475 में 23 अक्टूबर 2008 को आवास हेतु पट्टा आवंटित किया गया था। लेकिन आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और न ही उस पर कोई निर्माण किया गया है, न ही आवंटी उस पर निवास कर रहे है जिसके कारण उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। जिलाधिकारी ने आवंटियों को यह भी निर्देश दिये है कि वे स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से 24 सितम्बर को प्रातः 10 बजे उनके न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त के सम्बन्ध में वजह/कारण बतायें कि क्यों न उनके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया जाय। यदि आवंटी स्वयं या अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उक्त नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अनुपस्थिति में आवासीय पट्टा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।





