मथुरा। शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष से समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जातिध्जन जाति व सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आॅन लाइन आवेदन और इण्टरनेट आधारित प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृति एवं सहायता वितरण करने की व्यवस्था लागू की है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रक्रिया के लागू होने से अब किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और योजना में शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के साथ जिस पुत्री की शादी निर्धारित हो चुकी है के आधार कार्ड, आवेदक के आय प्रमाण पत्र-बीपीएल का होने पर सम्बन्धित सूची की छायाप्रति और सोशल सेक्टर की पेंशन योजना के लाभार्थी होने पर पेंशनर आईडी सहित पेंशनधारक होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी विवरण आॅनलाइन आवेदन में अकिंत करने के साथ संलग्नों की छायाप्रति और तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भरने के साथ हार्ड कापी सहित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक को आवेदन डाउनलोड करने के 30 दिन के अन्दर आवेदन पत्र की हार्डकापी पर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अगंूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि कम्प्यूटर जनरेटेड प्राप्ति की रसीद के आधार पर ही प्रथम आवत-प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट सीमा तक भुगतान में आवेदनों पर वरीयता प्राथमिकता रहेगी। समाज कल्याण अधिकारी डा. उमाशंकर शर्मा ने बताया कि एक परिवार में 20 हजार प्रति शादी के हिसाब से अधिकतम दो शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष में कोई मांग अग्रेणीत नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के लागू होने से आवेदक विभाग की बेवसाइट पर जन सुविधा केन्द्रों, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट से लाॅगिन करके आॅनलाइन आवेदन भर सकेेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन में दर्ज प्रविष्टियांे का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।





