प्रत्याशी विज्ञापन के लिए तीन पूर्व अनुमति प्राप्त करें- डीएम

मथुरा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्टेªेट विशाल चैहान ने 2 प्रमुख राजनैतिक दल (भाजपा एवं रालोद) के नेताओं द्वारा एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन का प्रमाणीकरण कराये बिना विभिन्न समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित कराने पर चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी जयन्त चैधरी ने 02 अपै्रल को एक तथा 03 अपै्रल को दो विज्ञापनों का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणीकरण कराये बिना कराया जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इसके लिये उन्हें चेतावनी देते हुए उनसे कहा गया है कि भविष्य में प्रिन्ट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया से किसी विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण कराने के 72 घंटे पूर्व उक्त कमेटी से उसका अनुमोदन आवयक रूप से कराना सुनिश्चित करें। इसी श्रृंखला में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी को भी चेतावना जारी की है क्योंकि 02 अपै्रल के विभिन्न समाचार पत्रों में उनके पक्ष में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था जिसका प्रमाणीकरण एमसीएमसी कमेटी से नहीं लिया गया था। चेतावनी के साथ साथ यह सलाह भी दी गयी है कि भविष्ष्य में किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण की अनुमति एमसीएमसी कमेटी से 3 दिन पूर्व ही लेकर उसे प्रकाशित या प्रसारित कराये जिससे निर्वाचन आयोग की स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा को सुनिश्चित किया जा सके।


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