मतगणना स्थल से 8 किमी की परिधि में शराब की दुकाने बन्द रहेंगी

मथुरा। 1 नवम्बर को होने वाली मतगणना को लेकर मतगणना स्थल से 8 किमी की परिध में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट, लाइसेन्स प्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 01 नवम्बर से विकास खण्डों के समस्त मतगणना स्थलों से 8 किमी0 की परिधि में स्थित शराब और भांग की दुकानें पूर्णरूप से बन्द रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि 1 नवम्बर को विकास खण्ड चैमुहां के सर्वोदय इण्टर काॅलेज, छाता के गांधी इण्टर काॅलेज, नन्दगाॅव के श्रीकृष्ण चैतन्य इण्टर काॅलेज, मांट के ब्रज आदर्श इण्टर काॅलेज, नौहझील के जनता इण्टर काॅलेज, मथुरा के राजकीय इण्टर काॅलेज जनरलगंज, फरह के पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज, गोवर्धन के डीएवी इण्टर काॅलेज, राया के राष्ट्रीय इण्टर काॅलेज तथा बल्देव के श्री बलभद्र इण्टर काॅलेज में प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी।


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