मथुरा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पर्यवेक्षक में निर्वाचन नामावलियों में सुधार या राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन एंव प्रमाणिकरण संबंधी कार्यक्रम छम्त्च्।च् आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से लिंक किये जाने का कार्य गतिमान है, जिसके अन्तर्गत बी0एल0ओ0 द्वारा पुनः दिनांक 25.05.2015 से घर-2 जाकर प्रारूप ‘क‘ पर आधार कार्ड एंव मतदाता पहचान पत्रों का एकत्रीकरण दिनंाक 30 जून 2015 तक किया जाना है। आयोग द्वारा मतदाताओं से आधार नम्बर प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से निर्वाचक नामावली को शत प्रतिशत शुद्ध एवं प्रमाणीकृत करने की प्रक्रिया में उसका उपयोग करना है।
उन्होंने कहा कि जनपद की समस्त तहसील छाता, मांट, गोवर्धन और मथुरा तहसीलों में भारत निर्वाचन आयोन ने यह निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं से आधार नम्बर प्राप्त किया जाना बाध्यकारी नहीं है यह वैकल्पिक और स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना है तथा मतदाता द्वारा आधार नम्बर प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर मतदाता सूची में नये मतदाताओं के पंजीकरण या आपत्ति हेतु प्रस्तुत दावों को अस्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आधार नम्बर प्रस्तुत न किये जाने के आधार पर विद्यमान निर्वाचन नामावली में पंजीकृत मतदाता का नाम अपमार्जित नहीं किया जाएगा तथा आधार नम्बर की फीडिं़ग एवं प्रक्रिया के दौरान उक्त डाटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित की जाएगी।





