मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब 11 अप्रैल को

मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला न्यायालय मथुरा के नोडल अधिकारी ओमवीर सिंह ने अपनी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किसी विशिष्ठ विषय वस्तु प्रकरण के संबंध में मासिक रूप से आयोजित कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में तृतीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 अप्रैल को श्रम एंव पारिवारिक वाद आदि मामलों को प्रमुखता प्रदान करते हुए कराया जा रहा है। माह अप्रैल 2015 हेतु दिनांक 11 अप्रैल को आयोजित तृतीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त विशिष्ट विषयों के साथ साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य अपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटरदुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, श्रम मामले, माध्यस्थम प्रकरणों, नगर पालिका एवं नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिर्पोट, धारा 446 दप्रसं सम्बंधी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बध्ंाी मामले, उत्तराधिकार सम्बध्ंाी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बध्ंाी वाद, समस्त चालानों, मोबाइल कम्पनी, केबल नेटवर्क संम्बध्ंाी, प्री लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संम्बध्ंाी प्रकरण, जलकर एंव ग्रहकर, रेलवे दावे, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एंव आय प्रमाण पत्र संम्बन्धी प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। उक्त मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई स्तर पर निपटारा कराया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त यदि आपका अन्य कोई भी वाद आलम्बित हो तथा सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण कराना चाहते हो तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त वाद मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करायें।


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