मथुरा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुपालन में कार्यपालक अध्यक्ष, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह जुलाई 2015 में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 नवम्बर 2015 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त लोक अदालत में विद्युत, जल, टेलीफोन, के साथ-2 सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, धारा 138 एनआई एक्ट उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, श्रम मामले, नगर निगम टैक्स वसूली मामले आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विवाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हे भी वाद पूर्व सुनवाई स्तर पर निपटारा कराया जा सकता है।





