
मथुरा। राजेश कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने अपनी विज्ञप्ति में अवगत कराया है, कि शासनादेश संख्या 99/29 जून 2015-298 सा0/2003 दिनांक 12 जनवरी 2015 एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराइजेशन के अन्र्तगत समस्त योजनाओं के राशनकार्डो के शत प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत प्रदेश में लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अन्र्तगत 2005 में निर्गत राशन कार्डो की बैधता अवधि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2003 के लागू होने तक बढाये जाने की स्ंवकृति प्रदान की है।
अतः जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो पर ही संम्बन्धित उचित दर विक्रेता से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2003 लागू होने तक आवश्यक वुस्तुओं प्राप्त करें।






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