राष्ट्रीय लोक अदालत अब 20 सितम्बर के बजाय 6 दिसम्बर को लगेगी

मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय मथुरा के नोडल अधिकारी ओमवीर सिंह ने अवगत कराया है कि दिनांक 20 सितम्बर 2014 दिन शनिवार को राज्य स्तरीय मेगा लोक अदालत का आयोजन होना निश्चित हुआ था। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा राज्य स्तरीय मेगा लोक अदालत दिनांक 20 सितम्बर 2014 को स्थगित कर दिनांक 06 दिसम्बर 2014 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में समाहित कर दिया गया है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत सम्पूर्ण राष्ट्र के समस्त राज्यों एंव जनपदों में दिनांक 06 दिसम्बर 2014 दिन शनिवार को आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जनपद मथुरा में जिला एंव तहसील स्तर पर दिनांक 06 दिसम्बर 2014 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे फौजदारी के समनीय वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, वैवाहिक वाद, चैक बांउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एन आई एक्ट के बाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहार वाद, स्टाम्प वाद, चकबन्दी वाद, बैंक रिकवरी वाद, बिजली चोरी से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, श्रम वाद, भूमिअध्याप्ति वाद, किरायेदारी वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, नगर पलिका, नगर निगम टैक्स मामले, सेवा निवृत्ति की परिलाभों सम्बन्धि मामले, धारा 258 सीआरपीसी के अध्याधीन दण्ड वादों, अभिवाक सौदेभाजी हेतु दण्ड वाद, सभी प्रकार के चालानों (यथा पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओं द्वारा किये गये चालान, मनोरजंन कर अधिनियम के अधीन चालान, उ0प्र0 दुकान एंव वाणिज्य अधिनियम के अधीन चालान, बांट तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अधीन चालान चलचित्र अधिनियम के अधीन चालान, नगर निगम, नगर पालिका द्वारा किये गये चालान, विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये चालान, वन अधिनियम के अधीन किये गये चालान सहित समस्त चालानों) सहित ऐसे अन्य मामले जिनमें पक्ष का पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि हेतु इच्छुक हो निस्तारण किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यदि आपका अन्य कोई बात आलाम्बित हो तथा सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण करना चाहते हो तो कृपा सम्बन्धि न्यायालय के पीटासिन अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त वाद राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 06 दिसम्बर 2014 में नियत कराये।

 


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