छाता। कोतवाली प्रभारी छाता/विवेचना अधिकारी यशकान्त सिंह ने बताया कि शराब तस्करो पर माननीय न्यायालय में चल रहे गेगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही की जायेगी। जिसमें पुलिस ने माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिये है। विवेचना अधिकारी श्री सिंह ने बताया मुकदमा अ0 संख्या 167/15 सतवीर पुत्र शीस राम बघेल निवासी गोविन्द गंज जिला गौतम बुद्घ नगर, कमल पुत्र श्रवण सिंह निवासी कामर थाना कोसी कलां मुकदमा अ. संख्या 78/15 रुपेन्द्र पुत्र हरभान, टीटू पुत्र रामजीलाल, माधव शर्मा पुत्र टीकम शर्मा निवासी मौ. गुर्जर मु.अ.स. 870/14 सुकत पुत्र प्रवल खान निवासी गुराम्वसर थाना हथीन हरियाणा व देवेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र जातबहादुर निवासी मनुहार थाना लालगंज जिला प्रतापगढ मुअस 323/15 निरज पुत्र अमर सिंह, नवीन कौशिक पुत्र बलवीर ंिसंह निवासी माधव कालोनी गढपुरी थाना सदर जिला पलवल हरियाणा। वहीं उन्होंने बताया की मु.अ.स. 54/15 जिसमें नत्थी पुत्र अमीचन्द निवासी दौताना की हत्या में शामिल 5वां अभियुक्त गज्जू उर्फ गजेन्द्र पुत्र नवल निवासी दौताना जो की फरार चल रहा है। जिसकी काफी दबीस देने का बाद भी गिरफ्तार नही किया जा सका, उसकी भी कुर्की की जायेगी। वही कस्बा इंर्चाज अनुराग शर्मा ने बताया की मु0अ0सं0 324/15 जिसमें बरसाना रोड छाता निवासी की नाबालिक पुत्री को दो माह पूर्व भगाने के आरोप में राजेन्द्र पुत्र खुशहाली निवासी कादौना के खिलाफ भी गेर जमानती बारंट प्राप्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय में हाजिर होने के लिये बाध्य किया जायेगा यदि वह हाजिर नही होता है तो उसके खिलाफ भी कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।





