मथुरा। अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन अजय कुमार अवस्थी ने तत्काल प्रभाव से आगामी 15 के लिए सम्पूर्ण जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
अपर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के क्रम में कतिपय व्यक्तिध्संगठन शरारती तथा समाज विरोधी तत्व जनपद में शान्ति ध्कानून व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। अतरू शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गयी है जो बीच में वापस न ली गई तो आगामी 15 दिन तक प्रभावी रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उसे बिना किसी वांरट गिरफतार किया जायेगा तथा भारतीय दण्ड विधाान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।





