सूचना न देने पर एक-एक लाख का जुमार्ना

मथुरा। सूचना का अधिकारी आरटीआई के तहत नियत समय में सूचना न देने पर चार अलग अलग मामलों में जनसूचना अधिकारियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों, वादी को निर्धारित समय के दौरान सूचनायें उपलब्ध न कराने पर जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने जन सूचनाधिकारियों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुये अगली सुनवाई की तिथि 30 नवम्बर नियत की है। बताते हैं कि सूचनायें न देने पर अधिशासी अभियंता विवि खण्ड कोसीकलां अनिल त्यागी और अधिशासी अभियंता विवि खण्ड वृन्दावन वीपी सिंह पर चार अलग अलग मामलों में एक लाख रूपये का जर्मुाना लगाया गया है।


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