मथुरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर न होने पर गोवर्धन के पूर्व चेयरमैन श्याम विनोद उर्फ रज्जो, रामधन, सुनील, मोहित, घनश्याम उर्फ बांचे लाला, व उसके भाई कृष्णकान्त के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 323, 452, 504, 506 में राज्य बनाम श्याम विनोद आदि के मामले में हाजिर न होने पर पहले इनकी कुर्की के आदेश जारी हुये, उसके बाद आदेश चस्पा हुआ और जब गिरफ्तारी अथवा हाजिरी नहीं हो पायी। न्यायालय ने उनकी 82, 83 जारी3 कर दी है। विदित रहे कि जानलेवा हमले के एक मामले में लक्ष्मण पुत्र मुरलीधर द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसमें बाबूलाल महाविद्यालय के संस्थापक खेमचंद शर्मा और उनके पुत्र नंदकिशोर के ऊपर जानलेवा हमले का मामला था।





