मथुरा । अपर जिला मजिस्ट्रेट-वित्त, राजस्व रवीन्द्र कुमार के न्यायालय से गुण्डा एक्ट के अंतर्गत थाना सदर बाजार क्षेत्र के मौहल्ला सब्जी मण्डी, सदर बाजार, मथुरा निवासी इरफान उर्फ इर्फू, अफसर एवं इरशाद उर्फ बोना पुत्रगण रहीश को आगामी 6 माह के लिए जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि इस अवधि में वे जहां आवासित रहेंगे वहां के थानाध्यक्ष के समक्ष प्रति सप्ताह हाजिर होकर अपनी उपस्थिति अंकित करायेंगे। उन्होंने कहा कि यह निरंतर अपराध कर रहे हैं अतः इन्हें जिला बदर किया जाय। विपक्षीगण के अधिवक्ता की ओर से लगाये आरोपों को गलत व एनसीआर को गांव की पार्टी बंदी के कारण झूठी लगी बताते हुए नोटिस निरस्त कर कार्यवाही समाप्त करने की मांग की। एडीएम ने मामलों की सुनवाई और पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत पाया कि इनके विरूद्ध दो अपराध व दो एनसीआर पंजीकृत हैं। अपराधिक हिस्ट्री से विदित है कि ये निरंतर अपराध कर रहे हैं और स्पष्ट है कि ये अभ्यस्त अपराधी हैं। उन्होंने इनके विरू( कार्यवाही उपयुक्त और इनके क्रियाकलाप समाज विरोधी, आम लोगों को भयभीत करने वाले तथा इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होते को सही मानते हुए मत दिया कि इनके जिले में बने रहने पर इनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित करने एवं जनसामान्य में भय का प्रभाव बनाये रखने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में इन्हें दण्डित करते हुए जिला बदर किया जाना समुचित पाये जाने पर उनकी ओर से यह आदेश पारित किये हैं।





