मथुरा। नगर मजिस्ट्रेट रामअरज यादव द्वारा उच्चतम न्यायालय के तेजाब/एसिड बिक्री सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु बुलाई गई बैठक में सूचना के वाबजूद अनुपस्थित रहने वाले विक्रेता विक्कैम कैमीकल जयगुरूदेव इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीताराम हाथी वाले की दुकान, लाल दरवाजा ;गोदाम राजीव एकेडमी के पासद्ध, स्वास्तिक कैमीकल गोकुल रेस्टोरैंन्ट एवं गैस गोदाम के पास तथा रतन चन्द्र एण्ड सन्स, गणेशरा रोड़ राधा आर्चिट के सामने खेद जनक गम्ंभीर स्थिति पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर इनके विरू( नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रस्ताविक किये जाने का निर्णय लिया गया। आदेश के क्रम में तेजाब की बिक्री तब तक प्रतिबंधित रहेगी,जब तक तेजाब का कारोबार करने वाला थोक/फुटकर विक्रेता तेजाब बिक्री की एक लॉकबुक/रजिस्टर बनाकर बिक्री किए गये तेजाब की मात्रा, क्रेता का नाम व उसका पता उसमें दर्ज नहीं करेगा। साथ ही क्रेता से एसिडध्तेजाब खरीदने का उद्देश्य एवं उसे क्रय करने के उपरांत सुरक्षित रूप में रख-रखास किस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा तथा प्रयोग करने का संक्षिप्त विवरण भी संबंधित विक्रेता द्वारा ससमय ही लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों के क्रम में इसके अतिरिक्त शैक्षिक संस्था, शोध/प्रयोगशालाओं, अस्पताल, सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें तेजाब रखने तथा उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है वे इसका एक रजिस्टर बनाकर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल करेंगे, तेजाब के रख-रखाव व उसकी सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त करेंगे और सारा तेजाब ऐसे व्यक्ति की संरक्षा में रखा जायेगा और प्रयोगशाला अथवा तेजाब के अन्य स्थान को छोड़ते समय प्रत्येक छात्र-कर्मचारी की तलाशी ली जायेगी।





