मथुरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं-जलप्लावन, ओलावृष्टि, भू-स्खलन व फसल कटाई के उपरांत 14 दिन तक खेत में कटी हुई बीमित फसल को बेमौसम/चक्रवती वर्षा से क्षति की स्थिति में कृषक को आपदा के 48 घण्टे के अंदर व्यक्तिगत दावा करना आवश्यक है, जबकि योजना में कवर किये जा रहे अन्य जोखिमों से बीमित फसल की क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति आंकलन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा कम्पनियों के स्तर से स्वतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किये जाने का प्राविधान है।
उप कृषि निदेशक ने जानकारी दी कि बीमित ग्राम पंचायत में बीमित फसल के उत्पादक कृषक द्वारा अपने बैंक अथवा सीधे सम्बन्धित बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर-18001030061 पर जनपद, कृषक का नाम व पूरा पता, ग्राम पंचायत-न्याय पंचायत व ब्लाॅक, बीमित फसल, आपदा की प्रकृति व बीमित फसल में उपज में क्षति का प्रतिशत तथा बैंक का नाम-शाखा जहां से बीमा कराया, विवरण के साथ व्यकितगत दावा आपदा के 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है।





