जनपद भर में 15 दिन के लिये निषेधाज्ञा लागू

मथुरा। नगर मजिस्ट्रेट हेमसिंह द्वारा जनपद में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होने बताया है कि उप सचिव ग्रह एंव गोपन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 16 मार्च के अनुपालन में हाई स्कूल व इण्टरमीडियट परीक्षा 2015 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन कार्य 30 मार्च 2015 से प्रारम्भ होकर 15 दिन तक सम्पन्न होने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत शान्ति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने के उदद्ेश्य से उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन केन्द्र बी0डी0पी0 राजकीय इण्टर काॅलेज मथुरा, जवाहार विद्यालय इण्टर काॅलेज मथुरा एंव किशोरी रमण इण्टर काॅलेज मथुरा के आस-पास के क्षेत्रों सहित संवेदनशील स्थलों पर धारा 144 लागू रहेगी। उन्होने यह भी बताया है कि मूल्याकंन केन्द्र के 100 मी0 की परिधि में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम मजिस्टेªट की पूर्वानुमति के लाठी, डण्डा, भाला, वरछी, बन्दूक, राईफल अथवा अन्य कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।


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