मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मथुरा में 6 जुलाई को

मथुरा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुपालन में कार्यपालक अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि माह जुलाई 2015 में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 जुुलाई 2015 शनिवार को प्रातः 10 बजे से किया जायेगा। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओमवीर सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त लोक अदालत में विद्युत, जल, टेलीफोन, के साथ 2 सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, श्रम मामले, नगर निगम टैक्स वसूली मामले आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त अन्तिम रिर्पोट, धारा 446 द0प्र0सं0 सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले, उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, समस्त चालान, मोबाइल कम्पनी, केबल, नेटवक्र सम्बन्धी मामले, प्री लिटीगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर, रेलवे दावे, राशन कार्ड बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विवाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हे भी वाद पूर्व सुनवाई स्तर पर निपटारा कराया जा सकता है। यदि इसके अतिरिक्त अन्य कोई वाद आलम्बित हो और सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण चाहते हो तो सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सम्पक्र कर उक्त वार मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत मे नियत करायें।

 


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