राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों का चिन्हांकन कार्य समय से पूर्ण करें

मथुरा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उप जिलाधिकारी सदर, माॅट, महावन, छाता तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारी एंव समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत मार्गदर्शीय सिद्धांतो ंके आधार पर पात्र परिवारों के चिन्हांकन के कार्य को पूर्ण किये जाने की समय सीमा का निर्धारण किया गया है। उन्होने आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2015 को आयुक्त आगरा मण्डल आगरा पत्र दिनंाक 25 अप्रैल 2015 में सचिव भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र दिनंाक 24 मार्च 2015 के द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने की तिथि 30 सितम्बर 2015 कर दी गई है। उक्त के दृष्टिगत पात्र परिवारों के चिन्हाकन के कार्य को पूर्ण किये जाने की संशोधित समय सीमा निम्नवत निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि आॅनलाइन आवेदन एंव आॅफलाइन सर्वे फार्म प्राप्त किये जाने का दिनांक 15 मई 2015, एंव प्राप्त आॅफ लाइन आवेदन एंव आॅफलाइन प्राप्त सर्वे फार्म का सत्यापन 15 जून 2015, शासनादेश दिनांक 07 अक्टूवर 2014 में दिये गये एक्सक्लूसन एंव इन्क्लूसन क्राइटेरिया के आधार पर किये सत्यापन के परिणाम के आधार पर प्रवृष्टियों को कम्प्यूटर में 30 जून 2015 तक फीड किया जाना है। उन्होने बताया कि एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराये गये साॅफ्टवेयर के आधार पर ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रतिशत के आधार पर पात्र गृहस्थियों की सूची 07 जुलाई 2015 तक तैयार की जानी है। पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार कर जिला स्तर पर प्रेषित 10 जुलाई 2015 तक की जानी है, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्रों में संप्रर्शिदत 12 जुलाई 2015 की जानी, सूची संप्रदर्शित के पश्चात प्राप्त आपत्तियों के निस्तारित करते हुए अन्तिम सूची का निर्धारण 19 जुलाई 2015 को किया जाना है, जिले स्तर पर पूरे जनपद की दुकानवार अन्त्योदय एंव पात्र गृस्थियों की सूची संकलित कर खाद्यायुक्त कार्यालय में प्रेषित 21 जुलाई 2015 की जानी है। खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा उपरोक्त डाटा जनपदवार संकलित कर शासन को 25 जुलाई 2015 तक प्रेषित किया जायेगा, उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई समय शारणी के आधार पर जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पात्र गृस्थियों के चिन्हाकंन का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराते हुए सूची उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


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