मथुरा। जिलाधिकारी एवं लाइसेंस प्राधिकारी मथुरा बी0 चन्द्रकला ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि जनपद मथुरा की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, माडलशाप एवं बीयर की थोक/फुटकर दुकाने बार अनुज्ञापन एफ0एल0 6 समिश्र/7बी, एफ0एल0 16/17, सैन्य इकाइयों के एफ0एल0 9/9ए अनुज्ञापन पार्ट टाइम एल0 1 अनुज्ञापन एवं भांग की दुकाने दिनांक 15 अगस्त 2014 को पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। इस बंदी के दिन के लिए अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नही होगा।





