
मथुरा। राजेश कुमार जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी, मथुरा के निर्देशानुसार होली के पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दुष्टि से संयुक्त अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्र्तगत प्रदत्त अधिकारों के अन्र्तगत जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी दिरा एंव बीयर की फुटकर व थोक दुकानें, माॅडलशाॅस, बार अनुज्ञापन एफ0एल0 6 ामश्रि) 7बीं, एफ0एल0 16/17, सैन्य इकाइयों के एफ0एल0 9 9ए अनुज्ञापन एंव भाॅग की दुकानें दिनांक 06.03.2015 को सांय 05ः00 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेगी। इसके अतिरिक्त कस्बा बल्देव में स्थित देशी व विदेशी मदिरा बीयर एंव भाॅग की दुकानें दिनांक 07.03.2015 को सांय 07ः00 बजे तक हुरंगा के दिन भी पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। इसी बन्दी के दिनों के लिए अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नहीं होाग।






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