नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी भी केंद्रीय अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को सरकार से इजाजत लेने की अवश्यकता नहीं है।
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी भी केंद्रीय अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को सरकार से इजाजत लेने की अवश्यकता नहीं है।
Related Items
कोविड का रहस्य सुलझाने को संरा कराए निष्पक्ष जांच
सरकार और कॉकरोच के 'खेल' में विपक्ष हुआ है फेल…!
यमुना, चंबल से कावेरी तक…, रेत माफिया से हार गई है सरकार...