नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी भी केंद्रीय अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को सरकार से इजाजत लेने की अवश्यकता नहीं है।
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