सदर तहसील ब्लाॅक सभागार में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

मथुरा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार यादव ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय से देश भर में तहसील स्तर तक 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें सक्सैशन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, धारा-138 एन.आई.एक्ट, भरण पोषण, वैवाहिक, व्यवहारिक, स्टाम्प, बैंक वसूली, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, मेंडबंदी, दाखिल खारिज, भूमि अधिगृहण, किरायेदार आदि वादों, सेवा विवादों, पंजीयन-स्टाम्प,मोबाइल फोन-केबिल नेटवर्क, पर्यावरण प्रदूषण, अध्यापकों के वेतन भुगतान, राशन कार्ड-बीपीएल कार्ड, जाति-आय प्रमाण पत्र, आयकर, बैंकध्वित्तीय संस्थानों से संबंधित आदि मामलों तथा निकायों से संबंधित टैक्स वसूली और वाणिज्य अधिनियम, बांट-माप,चलचित्र अधिनियम- मनोरंजन कर, निकायों-प्राधिकरण, वन अधिनियम, मोटरयान अधिनियम आदि के अंतर्गत किए गये सभी प्रकार के चालानों का भी न्यायालयों व्दारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लोक अदालत में निस्तारण किया जायेगा। प्राधिकरण सचिव यहां सदर तहसील ब्लाॅक सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से नागरिक अधिकाधिक संख्या में अपने वादोंध्शिकायतों का निपटारा करायें। साथ ही अपने आस पास क्षेत्रों में भी नागरिकों को इसकी जानकारी देकर लाभ उठाने हेतु अवगत करायें। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ब्रजेश खन्ना सहित ब्लाॅक स्तर के अधिकारीगण, किसान एवं ग्रामीण शहरी अनेकों नागरिक शिविर के दौरान उपस्थित रहे। प्राधिकरण सचिव ने सूचना के बावजूद तहसील के किसी  प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को विशेष रूप से चिन्हिंत किया।


Subscribe now

Login and subscribe to continue reading this story....

Already a user? Login






Mediabharti