भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक फरवरी से केबल और डीटीएच ऑपरेटर के लिए नई दरों वाला नियम अनिवार्यत: लागू कर रहा है। इसके तहत टीवी के दर्शकों को 100 मुफ्त चैनल देखने को मिलेंगे। इसके लिए उन्हें 130 रुपये तथा जीएसटी अतिरिक्त का भुगतान भी करना होगा। दूसरे मनपसंद चैनल देखने के लिए प्रसारकों द्वारा तय राशि का भुगतान करना होगा।
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