मुंबई। डांस बार बालाओं के लिए राहतभरी आ रही है। अब बार डांसर को छूने पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई की बार डांसर्स के लिए नए कानून पर विचार कर रही है। खबर के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने बार डांसर को छुआ या उस पर नोट फेंके तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है या 6 महीने की सजा हो सकती है।
इससे पहले डांस बार के लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा लाए गए कई नियमों को लेकर सरकार और बार मालिकों के बीच विवाद रहा है। बार मालिकों का कहना था कि सीसीटीवी जैसे कुछ नियम तो महिलाओं का शोषण रोकने के लिहाज से मददगार होंगे, लेकिन कई नियम बिल्कुल अव्यवहारिक हैं। अब देखना है कि इस नए कानून को बनाए जाने की खबर सामने आने के बाद बार मालिकों की प्रतिक्रिया क्या होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 15 मार्च तक बार मालिकों को लाइसेंस जारी करें। इसके बाद पुलिस ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और मुंबई में बंद पडे डांस बार एक बार फिर खुल गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि डांस बार का सीसीटीवी कैमरे के जरिये नजदीकी पुलिस थाने में लाइव फीड देने से डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी, जोकि अक्सर डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर परेशान रहती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में डांस बार मालिकों की उस दलील को भी नकार दिया था कि सीसीटीवी फुटेज का लाइव प्रसारण नहीं हो सकता।
साभार-khaskhabar.com