मथुरा। लिंग परीक्षण कराके कन्या भ्रण हत्या में लिप्त अल्ट्रासाउंड सेंटर्स एवं चिकित्सकों आदि की सूचना देकर पकडवाने वालों को 11 हजार रू0 का पुरस्कार दिया जायेगा और सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को अल्ट्रासाउंड कराने वालों के पहचान पत्र प्राप्त करने के साथ ऐबार्सन हेतु संस्तुत मामलों की कारणों सहित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को नोटिस दिये गये हैं अथवा स्पष्टीकरण मांगे गये हैं उनके स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने वालों को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे तुरंत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अन्यथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर कर दिया जायेगा।
नगर मजिस्ट्रेट रामअरज यादव की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित पीसीपीएनडीटी एक्ट की बैठक में तय हुआ कि कलेक्ट्रेट सीएमओ कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित मुख्य स्थलों पर बडे फ्लैक्सी बैनर लगाकर जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के नम्बर देते हुए गुप्त सूचनाऐं देने वालों को पुरस्कार देने का प्रचार किया जाय। कुछ अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापना हेतु पूर्ण सूचना न दिये जाने पर कार्यवाही लम्बित रखी गई और जगत गुरू हाॅस्पीटल की ओर से बिना अनुमति मशीन स्थानातंरण पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेते हुए भविष्य के लिए चेतावनी जारी की गई।
नगर मजिस्ट्रेट ने पीएससी सीएससी प्रभारियों सहित सभी आशा एवं आगंनबाडियों से प्रसूति वाली महिलाओं की सूची प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजेन्द्र सिंह ने सोम्य हास्पीटल की अल्ट्रासाउंड मशीन का काफी अंदर होने का मामला उठाते हुए निरीक्षण की दृष्टि से बाहर किये जाने पर जोर दिया।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पीके गुप्ता, आई.एम.ए. समन्वयक उत्तम सिंह चैधरी, जिला शासकीय अधिवक्ता बद्री प्रसाद सहित अपर सूचना अधिकारी आशीष चंद्र यादव आदि बैठक में उपस्थित रहे।
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