वृन्दावन : उप्र विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों को उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन के समय जमानत के रूप में जमा की धनराशि पर 9.5% की दर से भुगतान देय होगा।
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