मथुरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से द्विवार्षिक निर्वाचन 2014 के लिए दिनांक 23 03 2014 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हैए को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदान से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निर्वाचक जिन्होंने अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्राप्त नहीं किये हैंए की पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा यथा .पासपोर्टए वाहन चालक ;ड्राइविंगद्ध लाइसेंसए आयकर पहचान ;पी0ए0एन0द्ध पत्रए शैक्षणिक संस्थान जिसमें सम्बन्धित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक काम कर रहा होए द्वारा जारी सेवा पहचान पत्रए विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री य ाडिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्रए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का मूल प्रमाण पत्रए राज्य या केन्द्र सरकारए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंए स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्रए पहचान के लिए उपर्युक्त वैकल्पिक दस्तावेज ऐसे छूटे हुए निर्वाचकों के संबंध में भी लागू होंगेए जिन्हें निर्वाचक पहचान पत्र दिये तो गए हैए लेकिन वे किन्हीं ऐसे कारणों से जो उनके नियन्त्रण से बाहर हैंए उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकते।





