मथुरा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक पत्र के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 25 मार्च 2015 तथा मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 03 सितम्बर 2012 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों से बी0एल0ओ0 पद पर नियुक्त किये गये शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अवगत करायें और वो सम्बन्धित सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से पुनरीक्षण सम्बन्धी समस्त सामग्री प्राप्त कर पुनरीक्षण कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दें अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधीनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। एडीएम प्रशासन डी0पी0 सिंह ने यह भी अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 11028 में पारित आदेश दिनांक 25 मार्च 2015, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधीनियम 2009 एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 03 सितम्बर 2012 के अन्तर्गत निर्देशित किया गया है कि किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय, किसी गैर शैक्षिणिक उददेश्य जो दसकीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कर्तव्यों से इतर, में सेवा हेतु नहीं लागाया जायेगा।





