सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का कडाई से अनुपालन करंे: डीएम

सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का कडाई से अनुपालन करंे: डीएम मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट निखिल चन्द्र शुक्ला ने सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डी.एम.ने कहा कि अधिनियम के मुख्य प्राविधानों में धारा-4 के अंतर्गत सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि ऐसे सभी सार्वजनिक क्षेत्रों/स्थलों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाॅं धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है, सूचना के साइनेज लगवाए जायें। उन्होंने कहा कि धारा-5 उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रचार- प्रसार,प्रयोजन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाती है। इसके उल्लंघन पर अधिनियम की धारा-22के अंतर्गत प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कारावास/एक हजार रूपए तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों और द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास/5 हजार रूपए तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों का प्राविधान है। धारा-6(अ) में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के व्दारा तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। इस हेतु सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की दूकानों एवं गुमटियों पर- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, लिखे साइनेज लगाना आवश्यक है। इसके अलावा धारा-6(ब) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है, जिस हेतु विद्यालय परिसर के बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर इस संदेश का बोर्ड प्रदर्शित करना है। अधिनियम की धारा-21 व 24 में सार्वजनिक स्थानांें पर तथा किसी अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचने के अपराध में दो सौ रूपये तक का जुर्माने का प्राविधान है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार अवस्थी ने इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, प्राधिकरण सचिव, प्रभारी अधिकारी नजारत कलेक्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारियों को अधिनियम का कडाई से पालन करने हेतु परिपत्र जारी किया है। 


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