नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दे दिया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को उनके लिए विशेष अधिकार देने के निर्देश दिए हैं।
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