सुकन्या समृद्धि योजना भारतभर में लाखों बालिकाओं के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण बन चुकी है। बीती 22 जनवरी को इस योजना के 10 साल पूरे हो गए। माना जा रहा है कि इस योजना से परिवारों को अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खाता खोल सकते हैं। कोई भी बालिका जो खाता खोलने के समय से लेकर परिपक्वता या बंद होने तक भारत की निवासी है, वह इस योजना के लिए पात्र है। प्रत्येक बच्चे के लिए केवल एक खाता खोलने की अनुमति है। माता-पिता अपने प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम दो खाते खोल सकते हैं। हालांकि, जुड़वां या तीन बच्चे होने की स्थिति में अधिक खाते खोलने की छूट है। खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए सुकन्या समृद्धि खाता आवेदन पत्र, बालिका का जन्म प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण व निवास प्रमाण आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
Read in English: Sukanya Samriddhi Yojana, A decade of transforming lives...
किसी भी डाकघर या नामित वाणिज्यिक बैंक शाखा में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की व्यवस्था है। इसकी शुरुआत न्यूनतम 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से होती है, और बाद में जमा राशि 50 रुपये के गुणकों में की जा सकती है, बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा किए जाएं। कुल वार्षिक जमा सीमा डेढ़ लाख रुपये तक सीमित है। किसी भी अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से पंद्रह साल तक की अवधि के लिए धनराशि जमा की जा सकती है।
अभिभावक द्वारा खाते का तब तक प्रबंधन किया जाता है, जब तक कि बालिका अठारह वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती है। इसके माध्यम से अभिभावक बचत की निगरानी कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धनराशि का उपयोग बालिका की शिक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए। अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, खाताधारक स्वयं आवश्यक दस्तावेज जमा करके स्वयं खाते का नियंत्रण ले सकती है।
ब्याज की गणना मासिक आधार पर पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि के आधार पर की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, यह ब्याज खाते में जमा किया जाता है, जिसमें किसी भी अंश राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। पचास पैसे या उससे अधिक की राशि को पूर्णांकित किया जाता है, जबकि कम राशि को अनदेखा किया जाता है। विशेष रूप से, स्थानान्तरण के कारण खाता कार्यालय में किसी भी बदलाव की परवाह किए बिना वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज जमा किया जाता है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालिका के लिए वित्तीय विकास सुसंगत और सुरक्षित बना रहे।
खाताधारक के खाता खोलने की तिथि से इक्कीस वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है। खासकर, अगर खाताधारक बालिका परिपक्वता तक पहुंचने से पहले शादी करना चाहती है। ऐसे मामलों में, खाताधारक को एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित एक घोषणा के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि विवाह की तिथि पर उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समय से पहले खाता बंद करना केवल इच्छित विवाह से एक महीने पहले की अवधि के भीतर ही हो सकता है और विवाह के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। स्वीकृति मिलने पर, खाताधारक बकाया राशि को प्रभावी ब्याज के साथ प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र जमा कर सकता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर धन तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
खाताधारक बालिका विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि के पचास प्रतिशत तक की निकासी के लिए आवेदन कर सकती है। यह निकासी तभी स्वीकार्य है जब खाताधारक 18 वर्ष की हो जाए या 10वीं कक्षा पूरी कर ले। इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए, खाताधारक को समर्थक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन जमा करना होगा। निकासी एकमुश्त या किश्तों में की जा सकती है। अधिकतम पांच वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक बार निकासी की जा सकती है।
खाताधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ आवेदन जमा करने पर खाता तुरंत बंद किया जा सकता है। मृत्यु की तारीख तक शेष राशि और अर्जित ब्याज अभिभावक को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खाताधारक की मृत्यु और खाते के बंद होने के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना डाकघर बचत खातों पर लागू दर पर की जाएगी।
इसके अलावा, यदि खाताधारक को जीवन पर संकट उत्पन्न करने वाली चिकित्सा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या अभिभावक की मृत्यु हो गई है तो लेखा कार्यालय पूरी तरह से दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद समय से पहले खाते को बंद करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खाता खोलने के पहले पांच वर्ष के भीतर कोई समयपूर्व बंद नहीं हो सकता है।
कुल मिलाकर, सुकन्या समृद्धि योजना परिवारों में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने और शिक्षा तथा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर सामाजिक प्रगति के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभरी है। खाता खोलने में लगातार वृद्धि इस दूरदर्शी कार्यक्रम के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति को दर्शाती है। जैसे-जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले।
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