मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट मथुरा राजेश कुमार के निर्देशानुसार 14 अपै्रल 2015 को डा0 भीमराव अम्बेडकर दिवस के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, माडल शाॅप्स एवं बियर की फुटकर दुकाने, एफएल 2/सीएल 2, एफएल 6 समिश्र/7 बी, एफएल 16/17 सैन्य इकाइयों के एफएल 9/9ए पार्ट टाइम एल 1 एवं भांग की दुकाने दिनांक 14 अप्रैल 2015 को पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। इस बन्दी के दिन के लिए अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नही होगा।





