जवाहर बाग प्रकरणः जाॅंचःआयोग को 30 दिन के अंदर दें लिखित वक्तव्य

मथुरा। राज्य सरकार द्वारा जवाहर बाग प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधिपति मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जाॅंच आयोग व्दारा घटना के कारणों, पुलिस की कार्ययोजना, अभिसूचना तंत्र द्वारा दी गयी सूचना, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका, पर्यवेक्षणीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जाॅंच तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

इस एकल सदस्यीय जाॅच आयोग के सचिवध्सेवा निवृत्त जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गोयल द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूहध् संस्था जो इस घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी से आयोग को अवगत कराना चाहे तो वे विधिवत निस्पादित शपथ पत्र पर अपना लिखित वक्तव्य सूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करा सकते है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, वास्तविक फोटो, वीडियो, क्लिपिंग आदि भी शपथ पत्र के साथ उपलब्ध कराये जा सकते है। 

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्तिध्व्यक्तियों का कथन लिपिवद्ध किया जाना आवश्यक हुआ तो उसे सामान्य यात्रा व्यय भी अनुमन्य होगा। सम्बन्धित व्यक्तिसंस्था समूह उक्त जाॅच आयोग से वैयक्तिक रूप से या श्री प्रमोद कुमार गोयल, सेवानिवृत्त जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश के मोन 7599121212 पर भी सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने स्पष्ट किया कि  किसी भी अभिसाक्षी की पहचान सार्वजनिक नहीं की जायेगी। 


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