नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट सहित सभी तम्बाकू उत्पाद पैकेटों के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 1 सितम्बर, 2018 से लागू होंगे।






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