नई दिल्ली । प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उस कानूनी प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें देशभर में दुकानों, थिएटर्स,मॉल और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने तथा बंद करने की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट ने बुधवार को चर्चा के बाद शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमैंट एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस मॉडल कानून में रात की पारी में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी। इसमें कर्मचारियों के लिए पीने के पानी, कैंटीन, बच्चों के लिए पालना घर, त्वरित चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।
इस आदर्श कानून के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक यह आदर्श कानून राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है और उन्हें इसमें अपनी जरूरतों के मुताबिक सुधार करने की छूट होगी।
खनिज उत्खनन नीति...
मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति पर भी विचार हुआ है। इससे सरकार खनिज की खोज के लिए पहचाने गए 100 ब्लॉक की नीलामी कर सकती है।
साभार-khaskhabar.com






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