उपभोक्ताओं की जमानत राशि पर विद्युत कम्पनी को देना होगा ब्याज

वृन्दावन : उप्र विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों को उपभोक्ताओं ने विद्युत कनेक्शन के समय जमानत के रूप में जमा की धनराशि पर 9.5% की दर से भुगतान देय होगा।

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