‘अपंजीकृत वक्फ सम्पत्ति का कराएं पंजीकरण’

आगरा : मुख्य सचिव उप्र शासन ने केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अपंजीकृत सुन्नी/शिया अवकाफ का पश्चातवर्ती सर्वेक्षण कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। इनमें शासन द्वारा समय सारणी निश्चित की गई हैं।


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