मथुरा : मथुरा के जिलाधिकारी विशाल चौहान ने मथुरा रिफाइनरी स्थित एलपीजी प्लांट, ओएमएस प्रथम व द्वितीय यूनिट एवं पेट्रोलियम टर्मिनल की बाहर की परिधि से एक-एक किमी के दायरे तक जनहित में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ चलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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