
नई दिल्ली : सभी हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के बाद कंपनी (मीटिंग एंड पावर आफ बोर्ड) नियम, 2014 के नियम 6 में संशोधन का फैसला किया गया है।
इससे कंपनियों को लेखा परीक्षक समिति आडिट कमेटी, नामांकन एवं परिश्रमिक समिति के गठन के लिए 31 मार्च 2015 तक का समय मिल जाएगा।
इसी तरह, कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के नियम 3 के उप नियम (5) में संशोधन किया जाएगा ताकि इस मसले पर बेहतर स्पष्टता हो।
मंत्रालय की बेवसाइट पर इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है कि 1.4.2014 से पहले के ऋण/प्रतिभूति/प्रतिभूति अधिग्रहण आफ सिक्युरिटीज से संबंधित रजिस्ट्रर को नए प्रारूप में नहीं तैयार करना होगा।
इस बारे में अधिसूचना एवं विज्ञप्तियां मंत्रालय की बेवबसाइट पर उपलब्ध हैं।






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