छोटे ई-रिक्‍शा के लिए लाईसेंस की जरूरत नहीं

नई दिल्ली : ई-रिक्‍शा चालकों की एक रैली को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 650 वॉट से कम ऊर्जा से चलने वाली रिक्‍शाओं को हटाने सहित कुछ महत्‍वपूर्ण नीति निर्णयों की घोषणा की।

जहाजरानी मंत्री ने कहा कि इन रिक्‍शा ड्राईवरों के स्‍वयं के रिक्‍शा होने चाहिए और उन्‍हें अपने वाहनों को सौ रुपये के शुल्‍क के साथ नगर निगम में पंजीकरण कराकर एक पहचान पत्र भी लेना चाहिए।

गडकरी ने कहा कि उन्‍होंने दीनदयाल ई-रिक्‍शा नामक एक योजना का प्रस्‍ताव प्रधानमंत्री और वित्‍त मंत्री को दिया है। इन वाहनों पर तीन प्रतशित प्रति वर्ष ब्‍याज दर के आधार पर ऋण दिया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्‍य व्‍यक्तियों द्वारा खींचे जाने वाले रिक्‍शा की प्रथा को समाप्‍त करना है।

जहाजरानी मंत्री ने कहा कि इन रिक्‍शा में 25-25 किलोग्राम के दो सामानों के साथ चार लोगों को यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के इस पहले निर्णय का उद्देश्‍य देश के दो करोड़ रिक्‍शा चालकों को लाभ पहुंचाना है। गडकरी ने रिक्‍शा चालकों को लोगों की सुरक्षा के लिए गुणवत्‍तापूर्ण रिक्‍शा ही खरीदने की सलाह दी। 


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