एनएचएआई ने सुविधा बढ़ाने और समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए ‘अपने वाहन को जानें’ यानी केवाईवी प्रक्रिया को सरल बनाया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अब गैर-अनुपालन वाले वाहनों के लिए फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और वाहन उपयोगकर्ताओं को केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे।
सरलीकृत केवाईवी दिशानिर्देशों के तहत, कार, जीप या वैन की साइड तस्वीरें अब ज़रूरी नहीं होंगी। केवल नंबर प्लेट और फ़ास्टटैग वाली सामने की तस्वीर अपलोड करनी होगी। साथ ही, वाहन उपयोगकर्ता द्वारा वाहन संख्या, चेसिस संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर वाहन से आरसी विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त करने का प्रावधान भी किया जाएगा। यदि एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो उपयोगकर्ता उस वाहन का चयन कर सकेगा जिसके लिए वह केवाईवी पूरा करना चाहता है।
सेवाएं जारी रखने के लिए, केवाईवी नीति से पहले जारी किए गए फास्टैग तब तक सक्रिय रहेंगे जब तक कि टैग के ढीले होने या दुरुपयोग की शिकायत न मिले। साथ ही, जारीकर्ता बैंक वाहन उपयोगकर्ताओं को केवाईवी पूरा करने के लिए एसएमएस रिमाइंडर भेजेंगे।
यदि किसी उपयोगकर्ता को किसी भी कारण से दस्तावेज़ अपलोड करने में कठिनाई होती है, तो जारीकर्ता बैंक ग्राहक से संपर्क करेगा और कनेक्शन काटने से पहले केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेगा। ग्राहक अपने जारीकर्ता बैंक के साथ केवाईवी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।

								
		
		
		
		
		
		
			



			
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