मथुरा

रक्षाबंधन पर गया था ससुराल  मथुरा। ससुर द्वारा आॅल्टो कार न देने से क्षुब्ध दामाद ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। चार लोगों के खिलाफ वृन्दावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।  मिली जानकारी के अनुसार किशोरपुरा वृन्दावन निवासी सोनू पुत्र दाऊदयाल का विवाह ढाई वर्ष पूर्व तुलसी पुत्री मुकेश निवासी मटिया कृष्णापुरी अलीगढ़ से हुआ था रक्षाबंधन के दिन सोनू अपनी पत्नी तुलसी को लेकर अलीगढ़ राखी बंधवाने के लिये ले गया था। यहां पर उसने अपने ससुर मुकेश से अल्टो कार की मांग की। मुकेश ने असमर्थता जताते कहा कि वह शादी में बाइक दे चुका है। आगे उसकी सामाथ्र्य नहीं है। इसी बाद से क्षुब्ध होकर सोनू अपनी पत्नी को उसके मायके अलीगढ़ से ले आया और गुरूकुल रोड वृन्दावन में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका के पिता की ओर से सोनू उसके भाई आकाश व सनी तथा मां चमन के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। 

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मथुरा। हाइवे अन्तर्गत एक व्यक्ति ने सतोहा पर अज्ञात ने टक्कर मार दी। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नंदकिशोर पुत्र लालसिंह निवासी सतोहा सड़क पार कर रहा था तभी तेज गति से आती बाइक ने उसमें टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 

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मथुरा। शेरगढ़ स्थित अशोक मिश्रा गल्र्स डिग्री काले में 70वें स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर महाविद्यालय में ध्वजारोहण के अपने सम्बोधन में कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि उप्र सरकार के पूर्व उच्च शिक्षामंत्री एवं वर्तमान विधायक पं. श्यामसुन्दर शर्मा ने कहा कि आज 70वर्षों में यदि किसी ने भारत को क्षति पहंुचायी है तो वह है उच्च राजनेता, उन्होंने कहा कि आज भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन प्रतिभाओं का सम्मान एवं उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। शिक्षाविद ललित कुमार वाजपेयी ने कहा कि हमने 70 वर्षों में सभी क्षेत्रों में विकास किया है लेकिन एक कमी जो नजर आती है, वह ‘चरित्र निर्माण‘ आज हमारे नागरिकों में उच्च आदर्श, संस्कार, संवेदनाऐं समाप्त होती जा रही हैं जो कि चिन्ता का विषय है। महाविद्यालय की छात्रा खुशबू, अन्जू द्वारा ‘सारे जहां से अच्दा हिन्दोस्तान हमारा‘ देश भक्ति गीत प्रस्तुत किया गया महाविद्यालय की बीएससी की छात्रा निशा ने हिन्दी में 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शानदार भाषण दिया जिसकी सभी ने खूब सराहना की। महाविद्यालय की छात्रा भावना, पिंकी, ममता ने देश मेरा रंगीना, पैरों में पायल, हाथ में कंगना, ये है मेरा इण्डिया नृत्य प्रस्तुत किया गया अनेक नृत्य कार्यक्रम से सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गये। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डाॅ. कैलाश चन्द्र ने तथा संचालन राजनीति के प्राध्यापक उमाशंकर शर्मा ने किया। इस अवसर पर डाॅ. अलुल्य कुमार मिश्रा, सरला मिश्रा, डाॅ. नेहा मिश्रा, पूजा गर्ग, लवली गोयल, दिनेश चन्द, महेश ठाकुर, अजय मिश्रा, योगेश, विष्णु, हरीश चन्द्र शर्मा, अमरपाल प्रधान आदि उपस्थित थे। 

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एक सप्ताह से छात्राओं की पढ़ाई बाधित मथुरा। गांव अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोसी ड्रेन के ओवरफ्लो होने तथा बारिश के पानी से तालाब में तब्दील हो गया है। एक सप्ताह से छात्राओं की पढ़ाई बाधित है। पहले बाउंड्रीवाल बनते ही टूट कर गिर गई और अब बारिश और नाले के उफान से विद्यालय प्रांगण पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इसके अलावा आसपास के खेत भी पानी से लबालव हैं। किसानों की फसलें डूब गई हैं। जलभराव से स्कूल आठ दिन से बंद है। पानी निकालने का कोई समाधान नहीं किया गया है। इसे लेकर स्कूल प्रबंध समिति, वार्डन और छात्राएं तथा उनके अभिभावक परेशान हैं। पिछले दिनों मानकों की अनदेखी कर बनाई गई बाउंड्रीवाल भी टूट गई थी, जिसे आनन-फानन में सही कराया गया था। दो एकड़ में 32 लाख रुपये से बांउड्रीवाल की गई थी। इसमें मानकों की पूरी तरह अनदेखा किया गया है। अगर दो चार दिन पानी भरा रहा तो बांउड्रीवाल फिर गिर सकती  है। सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव ठा. देशराज सिंह, रंजीत सिंह, विज्जो, किरतो, महीपाल, अतर सिंह, डाॅ. दिगंबर सिंह, नत्थी सिंह, डाॅ. बलवीर सिंह, सहदेव दरोगा आदि का कहना है कि कुछ लोगों ने स्कूल के निकट होकर जाने वाले नाले पर अवैध कब्जा कर लिया है। इससे जलनिकासी नहीं हो पा रही है।  यह नाला गांव के पक्के तालाब में जाता था, वहां से पानी बढ़ौता के डहर में होकर राल ड्रेन में चला जाता था। अब नाले पर अवैध कब्जे होने से जलभराव की समस्या हो गई है। उन्होंने डीएम से छोटे नाले से अवैध अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की है, जिससे जलभराव की समस्या से छुटकारा मिल सके। कोसी ड्रेन के ओवरफ्लो होने से स्कूल के ही चारों पानी नहीं भरा, बल्कि वाल्मीकि बस्ती में भी पानी भर गया है। कई वाल्मीकियों के मकानों में पानी भर गया है। वे तंबुओं में रह कर गुजारा कर रहे हैं। 

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मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट निखिल चन्द्र शुक्ला ने सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डी.एम.ने कहा कि अधिनियम के मुख्य प्राविधानों में धारा-4 के अंतर्गत सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि ऐसे सभी सार्वजनिक क्षेत्रों/स्थलों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाॅं धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है, सूचना के साइनेज लगवाए जायें। उन्होंने कहा कि धारा-5 उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रचार- प्रसार,प्रयोजन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाती है। इसके उल्लंघन पर अधिनियम की धारा-22के अंतर्गत प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कारावास/एक हजार रूपए तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों और द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास/5 हजार रूपए तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों का प्राविधान है। धारा-6(अ) में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के व्दारा तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। इस हेतु सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की दूकानों एवं गुमटियों पर- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, लिखे साइनेज लगाना आवश्यक है। इसके अलावा धारा-6(ब) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है, जिस हेतु विद्यालय परिसर के बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर इस संदेश का बोर्ड प्रदर्शित करना है। अधिनियम की धारा-21 व 24 में सार्वजनिक स्थानांें पर तथा किसी अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचने के अपराध में दो सौ रूपये तक का जुर्माने का प्राविधान है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार अवस्थी ने इस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, प्राधिकरण सचिव, प्रभारी अधिकारी नजारत कलेक्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारियों को अधिनियम का कडाई से पालन करने हेतु परिपत्र जारी किया है। 

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मथुरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं-जलप्लावन, ओलावृष्टि, भू-स्खलन व फसल कटाई के उपरांत 14 दिन तक खेत में कटी हुई बीमित फसल को बेमौसम/चक्रवती वर्षा से क्षति की स्थिति में कृषक को आपदा के 48 घण्टे के अंदर व्यक्तिगत दावा करना आवश्यक है, जबकि योजना में कवर किये जा रहे अन्य जोखिमों से बीमित फसल की क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति आंकलन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा कम्पनियों के स्तर से स्वतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किये जाने का प्राविधान है। उप कृषि निदेशक ने जानकारी दी कि बीमित ग्राम पंचायत में बीमित फसल के उत्पादक कृषक द्वारा अपने बैंक अथवा सीधे सम्बन्धित बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर-18001030061 पर जनपद, कृषक का नाम व पूरा पता, ग्राम पंचायत-न्याय पंचायत व ब्लाॅक, बीमित फसल, आपदा की प्रकृति व बीमित फसल में उपज में क्षति का प्रतिशत तथा बैंक का नाम-शाखा जहां से बीमा कराया, विवरण के साथ व्यकितगत दावा आपदा के 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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