नई दिल्ली । मोदी कैबिनेट ने प्रचलन से बाहर चुके 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के रखने की सीमा को लेकर बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यहीं नहीं, सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन कुछ विशेष मामलों में इन्हें 31 र्माच तक रिजर्व बैंक जमा किया जा सकेगा। मोदी कैबिनेट द्वारा पारित इस अध्यादेश का नाम है- The specified bank notes cessation of liabilities ordinance खबरों के मुताबिक, पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना, जो भी ज्यादा हो, लगाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि ऐसे नोट रखने वाले इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। हालांकि इस अवधि को भी घटाया जा सकता है। इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि पुराने नोट 31 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। 30 दिसंबर तक बैंकों और डाक घरों में पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं जबकि इसके बाद यह नोट सिर्फ रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए जा सकेंगे। हालांकि, बाद के नोटिफिकेशंस में यह उस तारीख का जिक्र नहीं है कि आरबीआई में कब तक पुराने नोट जमा कराए जा सकेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले महीने कहा था कि कुछ कानूनी कदम उठाने की जरूरत हो सकती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने भी कहा था पुराने नोटों को कानूनी तौर पर पूरी तरह अमान्य करने के लिए कुछ कानूनी बदलावों की जरूरत पड़ सकती है। अध्यादेश के जरिए सरकार 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। लोगों के पास पुराने नोट रखने की सीमा तय की जा सकती है और अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादे पुराने नोट मिले तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पुराने नोट रखने की सीमा 10,000 रुपये तय की जा सकती है और इससे ज्यादा पाए जाने पर 50 हजार रुपये या बरामद राशि का 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। साभार-khaskhabar.com
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