मथुरा

गोवर्धन। आन्यौर के प्राथमिक विद्यालय प्रथम एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की अलख जगाने के लिए भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ ग्राम प्रधान मुकेश कौशिक व प्रधानाचार्य लक्ष्मण प्रसाद एवं लक्ष्मीनारायण गोस्वामी द्वारा किया गया। रैली में अध्यापकों ने बच्चों के अभिवावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सम्पर्क किया। इस मौके पर एनपीआरसी उमाशंकर शर्मा, श्रीमति ज्योति वाला, श्रीमति हेमा, बच्चू सिंह, कन्हैया लाल, आदि ग्रामीण मौजूद थे।

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मथुरा। मुख्य कोषाधिकारी श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा ने अपनी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सूचित किया है कि कोषागार मथुरा में दिनांक 25 मार्च 2015 तक बिल स्वीकार किये जायेंगे तथा दिनांक 25 मार्च 2015 के बाद वही बिल स्वीकार किये जायेंगे, जिनका बजट दिनांक 25 मार्च 2015 के जारी किया गया हो। अतः सभी आहरण वितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि दिनांक 25 मार्च 2015 से पहले के बजट के बिलों का पारण 25 मार्च 2015 तक किसी भी स्थिति में अवश्य कोषागार मथुरा, में प्रस्तुत करते हुए पारण सुचिश्चित कराये साथ ही ट्रंाजेक्शन फाइल को भी लायें, अन्यथा की स्थिति में दिनांक 25 मार्च 2015 के बाद वही बिल स्वीकार किये जायेंगे जिनका बजट दिनांक 25 मार्च 2015 के बाद अवमुक्त हुआ हो।

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मथुरा। नगर मजिस्ट्रेट हेमसिंह द्वारा जनपद में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होने बताया है कि उप सचिव ग्रह एंव गोपन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 16 मार्च के अनुपालन में हाई स्कूल व इण्टरमीडियट परीक्षा 2015 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन कार्य 30 मार्च 2015 से प्रारम्भ होकर 15 दिन तक सम्पन्न होने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत शान्ति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने के उदद्ेश्य से उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन केन्द्र बी0डी0पी0 राजकीय इण्टर काॅलेज मथुरा, जवाहार विद्यालय इण्टर काॅलेज मथुरा एंव किशोरी रमण इण्टर काॅलेज मथुरा के आस-पास के क्षेत्रों सहित संवेदनशील स्थलों पर धारा 144 लागू रहेगी। उन्होने यह भी बताया है कि मूल्याकंन केन्द्र के 100 मी0 की परिधि में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम मजिस्टेªट की पूर्वानुमति के लाठी, डण्डा, भाला, वरछी, बन्दूक, राईफल अथवा अन्य कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

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मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला न्यायालय मथुरा के नोडल अधिकारी ओमवीर सिंह ने अपनी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की ऐतिहासिक सफलता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किसी विशिष्ठ विषय वस्तु प्रकरण के संबंध में मासिक रूप से आयोजित कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में तृतीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 अप्रैल को श्रम एंव पारिवारिक वाद आदि मामलों को प्रमुखता प्रदान करते हुए कराया जा रहा है। माह अप्रैल 2015 हेतु दिनांक 11 अप्रैल को आयोजित तृतीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त विशिष्ट विषयों के साथ साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य अपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटरदुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, श्रम मामले, माध्यस्थम प्रकरणों, नगर पालिका एवं नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिर्पोट, धारा 446 दप्रसं सम्बंधी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बध्ंाी मामले, उत्तराधिकार सम्बध्ंाी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बध्ंाी वाद, समस्त चालानों, मोबाइल कम्पनी, केबल नेटवर्क संम्बध्ंाी, प्री लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संम्बध्ंाी प्रकरण, जलकर एंव ग्रहकर, रेलवे दावे, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एंव आय प्रमाण पत्र संम्बन्धी प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। उक्त मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई स्तर पर निपटारा कराया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त यदि आपका अन्य कोई भी वाद आलम्बित हो तथा सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण कराना चाहते हो तो कृपया सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त वाद मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करायें।

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मथुरा। उप जिलाधिकारी एवं ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महावन ने अपनी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि ग्राम रावल बांगर स्थित ग्रामसभा भूमि के खसरा संख्या 281 रकवा 0,202हे0 हरिजन आवादी हेतु सुरक्षित व खसरा संख्या 391 रकवा 0,450हे0 नवीन परती दर्ज कागजात है में आवास आंवटन के आवंटन हेतु भूमि प्रबन्धक समिति रावल की बैठक दिनांक 26.03.2015 को अपरान्ह 12ः00 बजे से प्राथमिक विद्यालय रावल पर आयोजित की जायेगी, उक्त बैठक में पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं आवास पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी, ग्राम के अन्य व्यक्ति भी इस बैठक में भागले सकते हैं।

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मथुरा। जनपद के दो थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक वृद्व सहित दो लोगों की मौत हो गई। थाना नौहझील क्षेत्र के ग्राम मानागढ़ी के पास बाजना में टाटा 407 ने वृद्व में टक्कर मार दी जिससें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर घायल को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जिसनें उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरी घटना थाना छाता में ट्रक की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई।  मिली जानकारी के अनुसार थाना टाटा 407 के अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मानागढ़ी वाजना के पास 70 वर्षीय वृद्व वर्मी देवी में टक्कर मार दी जिससें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना सथल का निरीक्षण कर घायल को ईलाज के लिए जिला अस्पताल में र्भी कराया जहाॅ कुछ देर इन्तजार के बाद वर्मी देवी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा हैं। घटना की रिपोर्ट मृतक के बेटे मुकेश पुत्र भगवान सिंह निवासी अवाखेड़ा थाना नौहझील थाना मथुरा ने अज्ञात वाहन चालक के विरूद्व दर्ज कराई हैं। दूसरी घटना थाना छाता क्षेत्र के अकबरपुर चैराहा पर ट्रक संख्या एचआर 73 ए 1625 के अज्ञात चालक ने तेजी व लारपरवाही से चलाते हुए जगदीश पुत्रा लेखराज निवासी भदार थाना मर्गोरा मथुरा में टक्कर मार दी जिससें जगदीश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा हैं। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई जगन सिंह ने अज्ञात चालक के विरूद्व दर्ज कराई हैं।

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